खुले में कूड़ा और थूकने पर रहेगी नगर निकायों की कड़ी नजर देना होगा जुर्माना!
खुले में कूड़ा और थूकने पर रहेगी नगर निकायों की कड़ी नजर देना होगा जुर्माना!
नगर निकायों की समीक्षा बैठक में स्वच्छता ‘‘सर्वेक्षण २०१८ सर्वोच्च प्राथमिकता पर
शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक की अध्यक्षता में सचिव शहरी विकास, राधिका झा द्वारा अपर सचिव एवं निदेशक षहरी विकास निदेशालय विनोद कुमार सुमन की उपस्थिति में राज्य के समस्त शहरी निकायों के नगरायुक्त अपर नगरायुक्त अधिशासी अधिकारियों तथा सेनेटरी इंस्पेक्टरों की समीक्षा बैठक ली गई।
समीक्षा बैठक के दौरान निम्न बिन्दुओं पर प्राथमिकता के आधार चर्चा कर निकायों को दिषा-निर्देष जारी किए गए।
स्वच्छ सर्वेक्षण २०१८ में नगरों की रैंकिंग में सुधार करना। मा0 मुख्यमंत्री महोदय की घोशणानुरूप राज्य के बड़े नगरों को 50 षहरों में स्थान दिलवाना। इन ५० में प्रथम द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले निकायों को क्रमषः 75 लाख, 50 लाख तथा 25 लाख का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा
फील्ड स्तरीय अधिकारियों की ए0सी0आर0 लिखते समय स्वच्छता संबंधी उपलब्धियों को आवश्यक मापदण्ड बनाया जायेगा।
खुले में कूड़ा फेंकने तथा खूले में थूकने को दण्डनीय अपराध घोशित किया जा चुका है। उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध 500 से 5000 रुपए तक का जुर्माना लगाने या छः माह की कैद या फिर दोनों ही दण्ड का प्रावधानित है।
इस हेतु निकायों को निर्देशित किया गया कि सेवाएं प्रदान करने एवं नगर के मुख्य स्थानों पर आवष्यकतानुसार बड़़े कूड़ेदान रखवाना सुनिष्चित करवाने तथा इस कानून की जानकरी तथा दण्ड के प्रावधान की जानकारी व्यापक जनतातक पहुचाने के उपरांत सितम्बर माह से सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ चालान की कार्यवाही किया जाना।
नगरायुक्त, एम0एन0ए0, अधिशासी अधिकारी तथा सेनेटरी इंसपेक्टर नागरिकों को बेहतर स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करना सुनिष्चित करेंगे। तथा सुबह 6 से 7 बजे स्वयं फिल्ड में जाकर नगर स्वच्छता के कामों का स्वयं मूल्यांकन करेंगे।
नगर निगम देहरादून, हरिद्वार तथा हल्द्वानी-काठगोदाम को उक्त कानून के सापेक्ष पांच लाख रुपए के चालान का लक्ष्य तथा नगर निगम काषीपुर रूद्रपुर एवं रूड़की को तीन लाख रुपए के चालान काटने के लक्ष्य निर्धारित।
शहरी निकयों को खुले में षौच से मुक्त करने हेतु जिलाधिकारी नोडल अधिकारी घोशित। ओ0डी0एफ0 हेतु साप्ताहिक समीक्षा।
नगर निकायों में ठोस अपषिश्ट निपटान हेतु भूमि की उपलब्धता हेतु वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय के निर्देष।
जिन नगर निकायों द्वारा यूजर चार्जेज निर्धारित नहीं किए गए हैं वह 10 दिन के भीतर यूजर चार्जेज निर्धारित करेंगे।
एम0एन0ए0, ए0एम0एन0ए0, अधिशासी अधिकारी तथा सेनेटरी इंस्पेक्टर अनिवार्य रूप से सुबह ६.७ बजे शहरों में जाकर स्वच्छता की स्थित का स्वयं मुआयना करेंगे।
विज्ञापन प्रदर्शन हेतु नियमावली तथा अनाधिकृत होर्डिंगस को हटाया जाए। राश्ट्रीय मार्गों पर होर्डिंग नहीं लगाई जांए।
निकाय सेल्फ एसेसमेंट टेक्स’’ हेतु मदों की सूची को पुनः निर्धारित करेंगी। अगली कैबिनेट बैठक में इसे लाया जाएगा।
आइडिया फॉर न्यूज़ के लिए देहरादून से अमित सिंह नेगी की रिपोर्ट!