एक जनवरी से बदल जायेगा चेक पेमेंट का तरीका*

*एक जनवरी से बदल जायेगा चेक पेमेंट का तरीका*

नए साल में चेक पेमेंट से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. बैंकिंग फ्रॉड (Banking Fraud) को रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) 1 जनवरी 2021 से चेक (Cheque) के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम (Positive Pay System) लागू करेगी. इससे फर्जी चेक के माध्यम से होने वाले फ्रॉड पर भी लगाम लगेगी. इस सिस्टम से 50,000 रुपये से ज्यादा के भुगतान वाले चेक को रि-कंफर्म करना होगा. इस सिस्टम के जरिए चेक को एसएमएस (SMS), मोबाइल ऐप (Mobile App), इंटरनेट बैंकिंग (Internet Banking) और एटीएम (ATM) के लिए जारी हो सकेगा.

*कैसे काम करेगी पॉजिटिव पे सिस्टम?*

पॉजिटिव पे सिस्टम ((Positive Pay System) के तहत, जो व्यक्ति चेक जारी करेगा, उन्हें इले​क्ट्रॉनिक माध्यम से चेक की तारीख, लाभार्थी का नाम, प्राप्तकर्ता (Payee) और पेमेंट की रकम के बारे में दोबारा जानकारी देनी होगी.
चेक जारी करने वाला व्यक्ति यह जानकरी SMS, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या ATM जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दे सकता है. इसके बाद चेक पेमेंट से पहले इन जानकारियों को क्रॉस-चेक किया जाएगा. अगर इसमें कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो ‘चेक ट्रंकेशन सिस्टम’ (CTS – Cheque Truncation System) द्वारा इसे चिन्हित कर ड्रॉई बैंक (जिस बैंक में चेक पेमेंट होना है) और प्रेजेंटिंग बैंक (जिस बैंक के अकाउंट से चेक जारी हुआ है) को जानकारी दी जाएगी. आरबीआई ने बताया है कि ऐसी स्थिति में जरूरी कदम उठाया जाएगा. ​

*50 हजार रुपये से ज्यादा के भुगतान पर लागू होगा नियम*

बैंक 50,000 रुपए और उससे ऊपर के सभी भुगतान के मामले में खाताधारकों के लिए नया नियम लागू करेंगे. हालांकि इस सुविधा का लाभ लेने का निर्णय खाताधारक करेगा. बैंक 5 लाख और उससे अधिक राशि के चेक के मामले में इसे अनिवार्य कर सकते हैं.

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