बिना लाइसेंस के एसिड बेच रहे,एसिड पर लगेगा लगाम!
पूर्व में दुकानों पर एसिड बिना किसी रोक-टोक के बेचा जाता था तथा इसके लिए किसी प्रकार के कोई वैधानिक पत्र अथवा लाइसेंस की आवश्यकता नहीं थी और ना ही एसिड को खरीदने
वाले व्यक्ति के संबंध में किसी प्रकार की कोई जानकारी एकत्रित अथवा संचित की जाती थी, जिससे पूर्व में कई एसिड अटैक की घटनाएं हुई है जिनमे वर्ष 2003 में सोनाली मुखर्जी व 2005 ळष्मी अग्रवाल के साथ एसिड अटैक जैसी विभत्स घटनाएं घटित हुई हैं । ऐसी घटनाओं को मध्यनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस संबंध में एडवाइजरी जारी करते हुए कड़े दिशा निर्देश निर्गत किए गए थे, जिसके तहत एसिड बेचने वाले व्यक्तियों को एसिड बेचने के लिए लाइसेंस अनिवार्य किया गया, साथ ही एसिड खरीदने वाले व्यक्तियों कि विक्रेताओ के यहाँ रजिस्टर में एंट्री व उसकी फोटो पहचान पत्र को प्रत्येक विक्रेता द्वारा अपने पास संचित किए जाने के आदेश दिए गए थे।
वही अभी भी राजधानी में कई लोग खुले में और बिना लाइसेंस के एसिड बेच रहे है जिसको देखते हुए एसएसपी अरुण मोहन जोशी ने सख्त निर्देश दिए है कि सभी थाना प्रभारि अपने थाने के प्रत्येक बीट कांस्टेबल व चीता को भली प्रकार से ब्रीफ कर ऐसे सभी संभावित स्थानों पर छापेमारी की कार्रवाई करना सुनिश्चित करें तथा स्वयं भी सादे वस्त्रों में ऐसे स्थानों पर जाकर ऐसे विक्रेताओं को चिन्हित करें जिनके द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों का उल्लंघन करते हुए बिना किसी लाइसेंस या प्रपत्र के एसिड विक्रय किया जा रहा है तथा उनके कठोर वैधानिक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।
बाइट- अरुण मोहन जोशी ,डीआईजी
आइडिया फॉर न्यूज़ के लिए देहरादून से अमित सिंह नेगी की रिपोर्ट