कैबिनेट ने पॉक्सो एक्ट में किया बदलाव होगी फांसी!
कैबिनेट ने पॉक्सो एक्ट में किया बदलाव होगी फांसी!
कैबिनेट ने आज एक बडा फैसला लेते हुए पोक्सो एक्ट में बदलाव कर अध्यादेश को मंजूरी दी है इस बैठक में प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन सेक्सुअल ओफोर्म यानी पॉक्सो एक्ट में संशोधन को हरी झंडी मिल गई/ इस संशोधन के अनुसार देश में 12 साल या उससे कमउम्र की बच्चियों के साथ रेप के दोषियों को मौत की सजा दी जियेगी/
नए बदलाव के फैसले:-
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12 साल की बच्चियों से रेप पर फांसी की सजा
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16 साल से छोटी लड़की से गैंगरेप पर उम्रकैद की सजा
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16 साल से छोटी लड़की से रेप पर कम से कम 20 साल तक की सजा
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सभी रेप केस में 6 महीने के भीतर फैसला सुनाना होगा
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नए संशोधन के तहत रेप केस की जांच 2 महीने में पूरी करनी होगी
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अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी
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महिला से रेप पर सजा 7 से बढ़कर 10 साल होगी/
वर्त्तमान में हुए बलात्कार देश में गुस्सा है /
उन्नाव/जम्मू कश्मीर के कठुआ में नाबालिग बच्ची के बाद सामने आ रही ऐसी घटनाओं को लेकर देशभर में गुस्सा का माहौल है चारों तरफ रेप के दोषियों को सजा की मांग उठ रही है/ इसी पृष्ठभूमि में सरकार बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने की योजना बना रही थी पॉक्सो कानून और प्रावधानों के अनुसार इस जघन्य अपराध के लिए अधिकतम सजा उम्रकैद है वहीं, न्यूनतम सजा 7 साल की जेल है/
Report of Amit Singh Negi for Idea for News From Delhi/Dehradun.