हाइकोर्ट नैनीताल का बड़ा निर्णय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होंगे सब काम !

उत्तराखंड-

हाइकोर्ट नैनीताल का बड़ा निर्णय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होंगे सब काम !
Video conferencing will be the big decision of High Court Nainital :-

 

दून को छोड़ सभी जिला अदालतों में जरूरी न्यायिक कार्य सोमवार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होंगे।

हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर रजिस्ट्रार जनरल धनंजय चतुर्वेदी की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई

अधिसूचना के मुताबिक, दून को छोड़ सभी जिला अदालतों में सोमवार 17 मई से रिमांड, जमानत प्रार्थना पत्र, रिलीज ऑफ प्रॉपर्टी, अस्थायी निषेधाज्ञा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, हिन्दू मैरिज एक्ट की धारा 13बी के मामले, आपसी सुलह-समझौते के मामले, फाइनल बहस आदि मुकदमों में सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग से होगी,

इस संदर्भ में 13 व 15 अप्रैल 2021 को जारी निर्देश प्रभावी रहेंगे।

देहरादून जिले की निचली अदालतों में सिर्फ रिमांड, जमानत, अस्थायी निषेधाज्ञा के मामले ही सुने जाएंगे।

किसी बहुत जरूरी मामले की सुनवाई को जिला जज निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रहेंगे।

आइडिया फॉर न्यूज़ के लिए नैनीताल से अमित सिंह नेगी की रिपोर्ट।
Necessary judicial functions in all district courts except Doon will be done through video conferencing from Monday.

Notification in this regard was issued on behalf of the Registrar General Dhananjay Chaturvedi on the instructions of the Chief Justice of the High Court.

According to the notification, remand, bail application, release of property, temporary injunction succession certificate, Section 13B case of Hindu Marriage Act, mutual reconciliation agreement case, final debate etc. in all district courts except Doon from Monday 17 May Hearing in cases will be done through video conferencing

In this context, the instructions issued on 13 and 15 April 2021 will remain in effect.

Only cases of remand, bail, temporary injunction will be heard in the lower courts of Dehradun district.

The District Judge will be free to take a decision on the hearing of any urgent matter.

Amit Singh Negi reports from Nainital for Idea for News.

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