पंचायत राज एक्ट में संशोधन बिल को मंजूरी!
पंचायत राज एक्ट में संशोधन बिल को मंजूरी!
उत्तराखंड में पिछले दिनों विधानसभा सत्र में पंचायत राज एक्ट में संशोधन बिल को मंजूरी देने के साथ ही राज्यपाल की भी मोहर लग चुकी है जिससे बिल लागू हो चुका है जिसके चलते आज
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सामान्य वर्ग के लोगों को दसवीं पास के साथ साथ 2 बच्चों से अधिक वाले व्यक्ति को पंचायत चुनाव से वंचित रहना पड़ेगा आज पंचायत अधिकार मंच के संस्थापक जोत सिंह बिष्ट ने प्रेस क्लब में सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह अधिनियम पंचायती राज का कत्ल करने के बराबर है क्योंकि सरकार द्वारा लागू अधिनियम से हजारों की संख्या में लोग चुनाव लड़ने से वंचित हो जाएंगे जो उनका मौलिक अधिकार है वहीं उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि नगर निगम विधानसभा और लोकसभा के लिए यह नियम लागू नहीं होता तो सरकार अलग-अलग चुनावों के लिए अलग-अलग कानून एक ही राज्य में कैसे पारित कर सकती है उन्होंने बताया कि इस बिल में ओबीसी के लिए कोई भी बात नहीं की गई है और ना ही कोई ऐसी समय सीमा निर्धारित की गई है कि यह नियम कब से लागू होगा और बच्चों वाला प्रतिबंध कौन से सन से माना जाएगा साथ ही उन्होंने कहा कि अब पंचायत अधिकार मंच इसके लिए न्यायालय से लेकर सड़कों तक आंदोलन करेगा क्योंकि राज्य के 90% लोग उनके साथ हैं और इसका विरोध कर रहे हैं
बाइट जोत सिंह बिष्ट संयोजक पंचायत अधिकार मंच
राजधानी देहरादून से आइडिया फॉर न्यूज़ के लिए देहरादून से अमित सिंह नेगी की रिपोर्ट!