सुप्रीम कोर्ट ने एस.सी एस.टी एक्ट पर रोक लगाने से किया इंकार!
सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम अधिनियम को कथित रूप से कमजोर करने वाले अपने फैसले में मंगलवार को रेाक लगाने से इंकार कर दिया अदालत ने इस मामले में सभी संबंधित पक्षों से 3 दिन में राय मांगी है. इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई 10 दिन बाद तय की गई है. हालांकि अदालत ने इस केस में केंद्र की याचिका स्वीकार कर ली.
हलाकि सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका पर मंगलवार दोपहर सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल की दलीलों को सुनते हुए कहा की एस.सी एस.टी एक्ट के खीलाप नहीं है लेकिन किसी बेकसूर को सजा मिले इस बात से आपत्ति है/
दिल्ली/देहरादून से आइडिया फॉर न्यूज़ केलिए अमित सिंहग नेगी की रिपोर्ट/