मदिरा की दुकानों पर रेट लिस्ट अनिवार्य।

मदिरा की दुकानों पर रेट लिस्ट अनिवार्य।

मदिरा की दुकानों पर रेट लिस्ट व आबकारी निरीक्षक का मोबाइल नम्बर लगाना हुआ अनिवार्य।
मुख्यमंत्री मोबाइल एप पर पिछले कई दिनों से गढ़वाल एवं कुमाऊं मण्डल के कई जिलों से मदिरा को ओवर रेट पर बेचे जाने की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। इस पर मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा आबकारी आयुक्त उत्तराखण्ड को इसके समाधान हेतु अपेक्षा की गई। 
आबकारी आयुक्त के आदेश पर संयुक्त आबकारी आयुक्त ने गढ़वाल एवं कुमाऊं मंडल के सभी आबकारी अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकानों पर ओवर रेटिंग रोकने के लिए दुकानों की जांच के साथ-साथ प्रभावी नियंत्रण हेतु मदिरा की दुकानों के बाहर मदिरा दर (रेट लिस्ट) एवं सम्बंधित क्षेत्र के आबकारी निरीक्षक का मोबाइल नंबर दर्ज किया जाए। यदि कोई विक्रेता किसी ग्राहक को निर्धारित दरों से अधिक दर पर मदिरा की बिक्री करता है, तो वह तुरंत दुकान पर दर्ज नम्बर पर कार्यवाही हेतु शिकायत कर सकते है। यदि उक्त निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जाता है तथा किसी उच्चतर अधिकारी द्वारा अपने निरीक्षण में उक्त कमियाँ इंगित होती है तो इसको गंभीरता से लिया जायेगा। मुख्यमंत्री एप पर शिकायत के बाद देहरादून एवं हल्द्वानी की मदिरा दुकानों पर रेट लिस्ट एवं शिकायत नंबर पहले ही अंकित किया जा चुका है।
देहरादून से आइडिया फॉर न्यूज़ के लिए अमित सिंह नेगी की रिपोर्ट /

 

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