शिमला -मॉनसून से तबाही! शिमला में ग्रीन एरिया में नहीं बनेंगे मकान, सुक्खू सरकार ने लगाया प्रतिबंध!
शिमला -मॉनसून से तबाही! शिमला में ग्रीन एरिया में नहीं बनेंगे मकान, सुक्खू सरकार ने लगाया प्रतिबंध!
शिमला में इस मॉनसून सीजन में काफी ज्यादा नुकसान हुआ था. नदी नालों के किनारे बने कई घरों को सरकार ने खाली करवाया था. इन घरों में दरारें आ गई थी. शिमला के कृष्णा नगर में 28 करोड़ से निर्मित स्लॉटर हाउस सहित अन्य मकान जमींदोज हो गए थे.
शिमला. हिमाचल प्रदेश के शिमला शहर में मॉनसून सीजन में भारी नुकसान को देखते हुए सरकार ने अब बड़ा फैसला लिया है. सुक्खू सरकार ने शिमला (Shimla) में कुछ और क्षेत्र ग्रीन एरिया में निर्माण पर प्रतिबंध लगाया है. ऐसे में अब ग्रीन बेल्ट एरिया (Green belt Area) में घर और अन्य निर्माण की अनुमति नहीं मिलेगी.
ग्रीन बेल्ट में निर्माण कार्य में ढील देने को लेकर चली खबरों के पर सीएम सुक्खू ने बयान दिया है कि ग्रीन बेल्ट में निर्माण कार्यों पर छूट नहीं दी गई है. मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है. ऐसे में शिमला में निर्माण को लेकर किसी भी तरह की अनुमति देना प्रदेश सरकार के अधिकार से बाहर है.
सीएम ने कहा कि शिमला में निर्माण पर पूरी तरह से प्रतिबंध है और यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर है. लिहाजा, ग्रीन फील्ड में निर्माण कार्य में छूट देने का सवाल ही पैदा नहीं होता. उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेशों पर पूर्व सरकार ने शिमला डेवलपमेंट प्लान उच्च न्यायालय में पेश किया था, जिस पर वर्तमान सरकार पुनर्विचार करके और अधिक सख्ती करने जा रही है.
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार प्रदेश में 5 से 6 नए क्षेत्रों को ग्रीन फील्ड घोषित करने जा रही है और इसको लेकर रिपोर्ट भी मांगी गई है. वहीं वर्तमान सरकार ग्रीन फील्ड में किसी सूखे या हरे पेड़ के होने या ना होने की स्थिति में भी निर्माण पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है. इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला में निर्माण की दृष्टि से प्रदेश सरकार ने नलों से 5 मीटर और खड से 7 मीटर की दूरी कम से कम रखने का भी फैसला किया है. शिमला में जिस जगह अब पेड़ होंगे, वहां पर निर्माण नहीं हो पाएगा. जो प्लाट पूरी तरह से खाली होगी. वहीं, सरकार इजाजत देगी.
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आइडिया फॉर न्यूज़ के लिए चंडीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट।