फांसी से पहले निर्भया दोषियों से नहीं पूछी जाएगी आखिरी इच्छा!
फांसी से पहले निर्भया दोषियों से नहीं पूछी जाएगी आखिरी इच्छा!
अगर निर्भया के दोषियों को फांसी होती है तो उनसे आखिरी इच्छा नहीं पूछी जाएगी. इसके पीछे एक वजह है जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं.
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पटियाला कोर्ट ने तय की निर्भया के दोषियों के फांसी की सजा का दिन २२ जनवरी ७ बजे सुबह क्या था आखिर सुप्रीम कोर्ट का निरस्त करने और सजा को बरकरार रखने का/
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देश की राजधानी दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 को हुए निर्भया मामले के चारों दोषियों का केस अब लगभग पूरा होने वाला है. इन चारों पर गैंगरेप और हत्या का मामला दर्ज है. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अंतिम पुनर्विचार याचिका को ख़ारिज किया है.
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस आर. भानुमति की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने इस याचिका को ख़ारिज करते हुए कहा, ”हम दोषी साबित हो चुके अक्षय कुमार की याचिका ख़ारिज करते हैं. उनकी याचिका पर दोबारा विचार करने जैसा कुछ नहीं है.” इस पीठ में जस्टिस अशोक भूषण और ए.एस. बोपन्ना भी थे.
अब इन चार दोषियों अक्षय, पवन गुप्ता, विनय शर्मा और मुकेश सिंह को एक महीने के भीतर अपनी-अपनी क्यूरेटिव याचिका दायर करनी होगी. चारों दोषियों के पास यह अंतिम क़ानूनी सहारा बचा है. इसके बाद उनके पास एक संवैधानिक सहारा बचेगा और वह है राष्ट्रपति के पास दया याचिका का.
आइडिया फॉर न्यूज़ के लिए दिल्ली / देहरादून से अमित सिंह नेगी की रिपोर्ट /