उत्तराखंड : सरकारी कर्मचारियों को अब एक साथ मिल सकेगा 31 दिन का उपार्जित अवकाश, शासनादेश जारी

उत्तराखंड : सरकारी कर्मचारियों को अब एक साथ मिल सकेगा 31 दिन का उपार्जित अवकाश, शासनादेश जारी

सरकारी कर्मचारियों को अब सालभर के 31 उपार्जित अवकाश (ईएल) एक साथ मिल सकेंगे। इस संबंध में वित्त विभाग ने शासनादेश जारी कर दिया है। दरअसल, अभी तक प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को उपार्जित अवकाश दो हिस्सों में मिलता था।

सालभर के 31 अवकाश में से 15 अवकाश एक जनवरी से 30 जून तक और बाकी 16 अवकाश एक जुलाई से 31 दिसंबर तक लेने अनिवार्य होते थे। इसके बाद ये लैप्स हो जाते थे। लंबे समय से कर्मचारी संगठन मांग कर रहे थे कि उपार्जित अवकाश साल में कभी भी एक साथ लेने की सुविधा दी जाए।

सीएम ने इस संबंध में आश्वासन दिया था। अब सचिव वित्त दिलीप जावलकर ने आदेश जारी कर दिया है। 31 दिसंबर तक सभी उपार्जित अवकाश एक साथ लिए जा सकते हैं। 300 से ऊपर के अवकाश को आगामी वर्ष में अग्रेनीत नहीं किया जाएगा। सचिवालय संघ ने इस आदेश पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, शासन के अफसरों का आभार जताया। इस आदेश का लाभ प्रदेशभर के सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा।

आईडिया फॉर न्यूज़ के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट |

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